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Delhi News: बकरीद से पहले दिल्ली सरकार का एक्शन! ऊंट और गाय की कुर्बानी पर बैन, सरकार ने किया साफ-साफ ऐलान

Delhi News: दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि अवैध पशु बलि को रोका जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि गाय बछड़े ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती। बलि सिर्फ तय स्थानों पर ही दी जा सकेगी।

सड़क और गली में बलि पर पूरी तरह रोक

दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बलि देना पूरी तरह गैरकानूनी होगा। सरकार ने यह फैसला धार्मिक सौहार्द और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया है। ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पर पाबंदी

सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि बलि की फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि या सामाजिक तनाव से बचना है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कपिल मिश्रा का सख्त बयान

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जानवरों के साथ क्रूरता और अवैध बलि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी नियम तोड़ेगा उस पर तुरन्त कार्रवाई होगी।

कानूनों का हवाला और जनता से अपील

इन दिशा-निर्देशों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पशु परिवहन नियम 1978 वधगृह नियम 2001 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत तैयार किया गया है। अधिकारियों को सख्ती से नियम लागू करने को कहा गया है और जनता से अपील की गई है कि बकरीद शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर मनाएं।

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